अल-फलाह ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामला: जवाद सिद्दीकी को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
Al-Falah Trust money laundering case: Court sets back Jawad Siddiqui,
नई दिल्ली। अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली की साकेत कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
सिद्दीकी ने इस मामले में जमानत की मांग करते हुए अदालत में आवेदन दाखिल किया था, लेकिन कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में है। ईडी ने जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ पहले ही आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया है।
क्या है मामला
यह मामला अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों के साथ धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़े मनी लाॅन्ड्रिंग पर आधारित है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि यूनिवर्सिटी ने 2018 और 2025 के बीच 415.10 करोड़ रुपये कमाए और छात्रों के फंड का इस्तेमाल निजी कामों के लिए किया।